सीधी: लाक डाउन का संशोधित आदेश जारी।
- धार्मिक प्रतिष्ठानों/पूजा स्थलों, होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आगन्तुकों द्वारा सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान/पूजा स्थलों को सुबह 07 बजे से सायं 07 बजे तक शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति रहेगी।
- समस्त होटल एवं रेस्टोरेंट प्रबंधन को सुबह 07 बजे से सायं 07 बजे तक शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति रहेगी।
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