सीधी: देश के साथ साथ मध्यप्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। अगर बात मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र की करें तो अब यहां भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है।
कोरोना के संक्रमण के रोक थाम के लिये पूरे देश में लॉक डाउन चल रहा है। अब सीधी में लॉकडाउन का संशोधित आदेश जारी जारी किया गया है, जिसके अनुसार शर्तों के अधीन हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित हो सकेंगे ।
साथ ही हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालित करनें के लिये इन नियमों का रखना होगा ध्यान।
- बुखार, जुकाम, खॉसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा।
- प्रवेश द्वारा पर हैण्ड सेनेटाईजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिये फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय जरूरी होगा।
- प्रत्येक ग्राहक के लिये अलग से डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाना होगा।
- सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनेटाईज करना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा।
- कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डरेल्स का डिइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
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