- गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस।
- रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन तय करनें का अधिकार राज्य सरकारों को।
- लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगी छूट।
- शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति ।
नई दिल्ली: देशभर में कोरोना का संकट जारी है। जिससे निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जानें का फैसला किया है। इस संबंध में सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
देशभर में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।
रेस्त्रा खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी। स्टैंड ओलन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है। दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं।
लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी। 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है। वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी।पान-गुटखा की दुकानें भी अब खुलेंगी।
गौरतलब है की, कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई। इसकी अवधि 3 मई तक थी। इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब आज लॉकडाउन-3 की आखिरी तारीख है।
No comments:
Post a comment